राष्ट्रीय
19-Aug-2026
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गुरुग्राम,(ईएमएस)। हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने सेना से लौटे अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है, इसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से लागू होगी, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सम्मान देना और उनके लिए नई राहें खोलना है। सबसे बड़ा लाभ पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्य जीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक सहित छह महत्वपूर्ण पदों पर मिलेगा, जहाँ अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), अन्य अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), बीसी-ए (3 प्रतिशत), बीसी-बी (2 प्रतिशत), ईडब्ल्यूएस (2प्रतिशत) और अनारक्षित श्रेणियों (9 प्रतिशत) के लिए कोटा निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं पुलिस कांस्टेबल और अन्य संबंधित पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से उन्हें छूट दी जाएगी। ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही, सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विशेषज्ञता वाले पदों पर कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट प्राप्त होगी। हालांकि, इन सभी छूटों के बावजूद, विज्ञापित पद के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा देना पूर्व अग्निवीरों के लिए अनिवार्य रहेगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों ने सरकार के पुराने आदेशों को रद्द किया है, इससे अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एक सुव्यवस्थित और प्राथमिकता आधारित प्रवेश मिल सकेगा। आशीष दुबे / 19 अगस्त 2026