उमरिया (ईएमएस)। जिले के थाना कोतवाली उमरिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित शिक्षक को सेवा से हटाने की मांग उठी है। दस्तावेज़ों के अनुसार, ग्राम करीमाटी निवासी एवं ग्राम पंचायत अमड़ी के भर्रीटोला विद्यालय में पदस्थ शिक्षक मनोज सिंह बघेल के विरुद्ध थाना कोतवाली उमरिया में एफआईआर क्रमांक 313/2025 दर्ज की गई थी। पुलिस जांच पूर्ण होने के बाद प्रकरण में न्यायालय के समक्ष आरसीटी क्रमांक 907/2025 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। चार्जशीट के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराएँ 333, 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) लगाई गई हैं। प्रकरण वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया के न्यायालय में विचाराधीन है तथा अगली सुनवाई 30 दिसंबर 2025 निर्धारित बताई गई है। इसी मामले को आधार बनाते हुए एक स्थानीय आवेदक द्वारा कलेक्टर उमरिया को आवेदन देकर मांग की गई है कि गंभीर आपराधिक प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल होने के कारण संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। आवेदन में यह भी कहा गया है कि ऐसे प्रकरण में आरोपित व्यक्ति का शिक्षक पद पर बने रहना शिक्षा व्यवस्था की गरिमा और नैतिक मूल्यों के प्रतिकूल है।