राज्य
25-Jun-2026
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- कार्तिकेय सिंह चौहान के जवाब पर हाईकोर्ट का निर्देश जबलपुर (ईएमएस)। मप्र हाईकोर्ट से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय की ओर से कोर्ट को अपना पक्ष बताया गया। कहा गया कि यदि राहुल गांधी ने भ्रमवश उनका नाम लिया था, तो अब उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इसके बाद राहुल गांधी की उस याचिका का निराकरण कर दिया, जिसमें भोपाल में लंबित मानहानि के मामले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उक्त प्रकरण को उक्त प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश दे दिए। प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसी शिकायत पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने उस समन और परिवाद को निरस्त करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गत सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जिस बयान को आधार बनाकर मानहानि परिवाद दायर किया गया है, वह मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अथवा उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था। कोर्ट ने राहुल गांधी के इस जवाब पर कार्तिकेय सिंह से उनका पक्ष स्पष्ट करने को कहा था।